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1st Bihar Published by: Updated Tue, 03 May 2022 07:14:46 AM IST
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PATNA : बिहार में शराबबंदी से जुड़े मामलों की सुनवाई अब लोक अदालत के जरिए भी होगी। सरकार ने शराबबंदी से जुड़े मामलों की न्यायिक प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए पहले ही अलग कोर्ट की स्थापना की है लेकिन अब लोक अदालत के जरिए भी इस ऐसे मामलों को निपटाया जाएगा। राज्य के सभी जिलों में आगामी 14 मई को शराबबंदी से जुड़े मामलों के लिए लोक अदालत लगाई जाएगी। इसमें लंबे समय से चले आ रहे मुकदमों का निपटारा होगा। खासकर पहली बार शराब पीने के जुर्म में जेल जाने वालों को राहत मिल सकती है।
नीतीश सरकार के इस फैसले की जानकारी उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने दी है। सरकार ने तय किया है कि धारा-37 के तहत पहली बार शराब पीने के जुर्म में जेल जाने के मामलों में बड़े स्तर पर सुनवाई होगी। धनजी के मुताबिक शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने के दोषी अभियुक्तों की पहचान कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं देने पर भी विचार किया जा रहा है।
उत्पाद आयुक्त ने बताया है कि शराबबंदी से जुड़े केसों के ट्रायल के मामलों राज्य के अंदर जनवरी के मुकाबले आठ गुना तेजी आई है। स्पेशल कोर्ट के गठन बाद जनवरी में हुए 50 मामलों के मुकाबले अप्रैल में 409 केस का ट्रायल पूरा कर 398 अभियुक्तों को सजा सुनायी गयी है। जबकि 55 दोषमुक्त करार दिए गए हैं।