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केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, SC/ST संशोधन एक्ट को मिली मंजूरी

1st Bihar Published by: Updated Feb 10, 2020, 10:52:15 AM

केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, SC/ST संशोधन एक्ट को मिली मंजूरी

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DELHI : SC/ST संशोधन एक्ट को लेकर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन कानून 2018 को चुनौती देने वाली याचिकाओं  पर सुनवाई करते हुए  जस्टिस अरूण मिश्र, जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस रवीन्द्र भट्ट की बेंच ने उसे खारिज कर दिया है. 

अब एससी-एसटी संशोधन कानून के मुताबिक शिकायत मिलने के बाद तुरंत एफआईआर दर्ज होगी और गिरफ्तारी होगी. यानी बगैर जांच के गिरफ्तारी होगी. बता दें कि 20 मार्च 2018 में कोर्ट ने एससी-एसटी कानून के दुरुपयोग के मद्देनजर इसमें मिलने वाली शिकायतों को लेकर स्वत: एफआईआर और गिरफ्तारी के प्रावधान पर रोक लगा दी थी. 

इसके बाद संसद में कोर्ट के आदेश को पलटने के लिए कानून में संशोधन किया गया था. संशोधित कानून की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. जिसपर सुनवाई करते हुए  सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया हैं.