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BIHAR NEWS : राशन दुकानों पर नहीं चलेगी मनमानी, अब इस एप से होगी निगरानी

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 25 Dec 2024 11:58:17 AM IST

BIHAR NEWS : राशन दुकानों पर नहीं चलेगी मनमानी, अब इस एप से होगी निगरानी

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PATNA : बिहार के राशन दुकान पर अब मनमानी नहीं चलेगी। अब बिहार में राशन दुकानों की निगरानी अब एप से होगी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारी एक जनवरी से इसी ऐप के जरिए निरीक्षण करेंगे। इसको लेकर विभाग के मंत्री पीडीएस प्रकाश ऐप का लोकार्पण किया। इसके अलावा उपभोक्ता जागरूकता विवरणिका तथा आपूर्ति पदाधिकारियों के सिविल लिस्ट पुस्तिका का विमोचन भी किया। अब पीडीएस प्रकाश एप से जनवितरण निरीक्षण प्रणाली को प्रभावी और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।


जानकारी के मुताबिक, पीडीएस प्रकाश एप से अधिकारियों को राशन दुकानों की जांच करने में सुविधा होगी। लाभुकों के फीडबैक की बेहतर मॉनिटरिंग हो पाएगी। उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान होगा। एप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। उन्होंने राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम कार्यालय में ई-ऑफिस प्रणाली का भी शुभारंभ किया। इसके जरिए खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति कार्यालय के काम में तेजी और पारदर्शिता आएगी।


मौके पर उपभोक्ता अधिकार एवं जागरूकता पर आधारित एक लघु फिल्म दिखाई गई। जिसके जरिए उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में बिहार उद्योग संघ, फिक्की, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, उद्योग विभाग, ऊर्जा विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं परिवहन विभाग के मौजूद रहे। 


इसके अलावा विशेष सचिव नैय्यर इकबाल, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के मुख्य महाप्रबंधक मृत्युंजय कुमार, मुख्य महाप्रबंधक रमण सिन्हा, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्य शमीम अख्तर, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय के निदेशक विभूति रंजन चौधरी, भारतीय मानक ब्यूरो के निदेशक एसके गुप्ता आदि मौजूद रहे।


इधर प्रधान सचिव ने कहा कि किसी भी वस्तु अथवा सेवा में त्रुटि हो, तो उपभोक्ता को सबसे पहले कस्टमर केयर शिकायत करनी चाहिए। अगर वहां से उपभोक्ता को समाधान न मिले तब उपभोक्ता को टाल फ्री नं-1915 पर डायल कर अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। यहां 17 भाषाओं में शिकायत दर्ज कराने की सुविधा है। यहां से सीधे उत्पादक से समस्या के समाधान की व्यवस्था है। इन दोनों विकल्पों का चयन करने के बाद भी उपभोक्तओं की समस्या का समाधान नहीं मिले तब उन्हें उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करानी चाहिए।