JDU विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत, बोले आनंद कुमार..वकीलों के हित के लिए सरकार कटिबद्ध, जल्द मिलेगा बीमा योजना का लाभ Building Slab Collapse: बिल्डिंग का स्लैब गिरने से 6 लोगों की मौत, कई घायल; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी Building Slab Collapse: बिल्डिंग का स्लैब गिरने से 6 लोगों की मौत, कई घायल; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी Bihar News: बिहार प्रशासनिक सेवा के 20 अधिकारियों को पटना DM के यहां तैनात किया गया, 24-25 मई को करेंगे यह काम.... Corona: दुनिया को फिर से डराने लगा कोरोना, भारत में भी तेजी से बढ़ रहे मामले; सरकार अलर्ट Corona: दुनिया को फिर से डराने लगा कोरोना, भारत में भी तेजी से बढ़ रहे मामले; सरकार अलर्ट Indian Fashion Exhibition: पटना में इस दिन लगने वाला है फैशन एग्जिबिशन, देशभर के डिजाइनर होंगे शामिल Bihar Education News: बिहार के निजी स्कूलों पर शिक्षा विभाग का शिकंजा, अब हर हाल में करना होगा यह जरूरी काम Bihar Education News: बिहार के निजी स्कूलों पर शिक्षा विभाग का शिकंजा, अब हर हाल में करना होगा यह जरूरी काम Bihar News: बिहार पुलिस की बेकाबू जीप ने बाइक सवार तीन लोगों को रौंदा, दो की हालत नाजुक
1st Bihar Published by: Updated Mon, 31 May 2021 03:36:09 PM IST
- फ़ोटो
PATNA : बिहार में शिक्षक बहाली का मामला फंसता ही जा रहा है. अभ्यर्थियों को अभी और भी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि बिहार सरकार और नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड मामला सुलझ नहीं रहा है. पटना हाईकोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची. उच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले पर अगली सुनवाई 3 जून को यानि कि अब परसो होगी.
शिक्षक बहाली मामले पर कोर्ट में न तो बिहार सरकार और न ही नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड पीछे हटने को तैयार है. दरअसल ब्लाइंड फेडरेशन के वकील एस.के रूंगटा ने कोर्ट में कहा था कि जब दिव्यांगों के लिए सही तरीके से वैकेंसी ही नहीं निकाली गई तो इससे अभ्यर्थी अप्लाई भी नहीं कर सके हैं. इसलिए दिव्यांग अभ्यर्थियों से 15 दिनों के अंदर फिर से नोटिफाई करके आवेदन मांगा जाये. इसपर बिहार सरकार ने अपना पक्ष रखा और कोर्ट को बताया कि सरकार फेडरेशन की मांग पर तैयार नहीं है.
गौरतलब हो कि नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड अपने मांग पर अड़ी हुई है और सरकार उनकी मांग को मानने को तैयार नहीं है. हालांकि सरकार ने इस मांग पर विमर्श करने के लिए समय लिया था लेकिन सरकार की ओर से पहले ही कहा जा चुका है कि दिव्यांगों के कोटा को छोड़कर बाकी अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति कोर्ट दे.
हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक हटाने से इंकार किया है. उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 3 जून तय की है. आपको बता दें कि फेडरेशन ने पहले ही बताया है कि सरकार ने दिव्यांगों को रिजर्वेशन देने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई, वह कानून सम्मत नहीं है. शिक्षक नियोजन में इन्हें रिजर्वेशन की जो प्रक्रिया सरकार ने पहले से अपना रखी है, वह गलत है. फेडरेशन की ओर से कोर्ट में इससे जुड़ा एफिडेविड दिया गया है.