Bihar Crime News: अवैध हथियारों के खिलाफ बिहार STF का बड़ा एक्शन, पांच गिरफ्तार; भारी मात्रा में हथियार बरामद Bihar Crime News: अवैध हथियारों के खिलाफ बिहार STF का बड़ा एक्शन, पांच गिरफ्तार; भारी मात्रा में हथियार बरामद Bihar News: नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहा NDA, JDU महासचिव ने कर दिया बड़ा दावा Indian Economy: देश की आम जनता को बड़ी राहत, 10 साल के निचले स्तर पर पहुंचा भारत में महंगाई दर Indian Economy: देश की आम जनता को बड़ी राहत, 10 साल के निचले स्तर पर पहुंचा भारत में महंगाई दर गुजरात में बड़ा हादसा: केमिकल कंपनी का बॉयलर फटने से 3 की मौत, 24 घायल रोहित शर्मा खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी, विराट कोहली की उपलब्धता पर सस्पेंस, बीसीसीआई ने दिया सख्त संदेश Bihar Election 2025: ‘मैं महुआ सीट जीत रहा हूं, हम जश्न नहीं काम की तैयारी करते हैं’, तेज प्रताप यादव का दावा Bihar Election 2025: ‘मैं महुआ सीट जीत रहा हूं, हम जश्न नहीं काम की तैयारी करते हैं’, तेज प्रताप यादव का दावा Indian Railway : भारतीय रेलवे ने बदले बच्चों की टिकट बुकिंग के नियम, अब जानिए 5 साल से कम उम्र के बच्चे कैसे करेंगे फ्री यात्रा
1st Bihar Published by: Updated Mon, 07 Feb 2022 01:07:43 PM IST
- फ़ोटो
PATNA : पटना हाईकोर्ट भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद की स्मारकों की दुर्दशा के मामलें में दायर जनहित पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की। विकास कुमार की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की डिविजन बेंच ने सुनवाई करते हुए बिहार विद्यापीठ के सम्बन्ध में दायर हलफनामा पर असंतोष जाहिर किया।
कोर्ट ने बिहार विद्यापीठ को निर्देश दिया कि बिहार विद्यापीठ में हुए अतिक्रमण का विस्तृत ब्यौरा पेश करें।इसमें अतिक्रमणकारियों के नाम,इस सम्बन्ध में विभिन्न अदालतों में सुनवाई के लिए लंबित मामलों और उनके नाम,जो इन भूमि पर अपना दावा करते हैं।
साथ ही हाई कोर्ट ने बिहार विद्यापीठ से जुड़े विवादित भूमि की खरीद बिक्री पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बिहार विद्यापीठ के तमाम ज़मीन के स्वत्व सम्बन्धित कागज़ात पटना डीएम कार्यालय को हस्तगत करने का निर्देश विद्यापीठ की प्रबन्ध समिति को दिया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पटना के बांस घाट स्थित डा राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल और बिहार विद्यापीठ के हालात का जायजा लेने के लिए याचिकाकर्ता अधिवक्ता विकास कुमार को पटना के जिलाधिकारी के साथ भेजा था।
उन्होंने कोर्ट को वहां की वस्तुस्थिति से अवगत कराया।कोर्ट ने पटना के जिलाधिकारी को डा राजेंद्र प्रसाद के बांस घाट स्थित समाधि स्थल के सौंदर्यीकरण व विकास के लिए योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बिहार विद्यापीठ के प्रबंधन समिति की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। जीरादेई स्थित डॉ राजेन्द्र प्रसाद के म्यूज़ियम संग्रहालय हेतु उनके निजी भूमि को राज्य सरकार को हस्तगत किये जाने के मामले में डीएम सिवान को चार दिनों के भीतर हलफनामा दायर करने का भी निर्देश है।
जीरादेई सड़क से स्मारक स्थल तक जाने के लिए रेलवे लाइन के नीचे से भूमिगत रास्ता बनाने हेतु डीआरएम वाराणसी को पार्टी बनाते हुए रेलवे को जीरादेई में स्थल निरीक्षण कर एक्शन प्लान बनाने निर्देश दिया है। रेलवे के अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रसाद ने कोर्ट को बताया कि इस सिलसिले में वाराणसी रेल डिवीजन के अफसरों की अगुवाई में एक समिति गठित हो गयी है, जो स्थल निरीक्षण कर सिवान ज़िला प्रशासन के साथ बैठक करेगी। इस बैठक के बारे में जानकारी मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को दी जाएगी। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 11 फरवरी,2022 को की जाएगी।