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लॉकडाउन में बढ़ गया छूट का दायरा, जानिए...क्या खुला और क्या रहेगा बंद

1st Bihar Published by: Updated Mon, 31 May 2021 12:47:42 PM IST

लॉकडाउन में बढ़ गया छूट का दायरा, जानिए...क्या खुला और क्या रहेगा बंद

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PATNA : बिहार में लॉकडाउन अब 8 जून तक बढ़ा दिया गया है। वही राज्य सरकार ने अब छूट का दायरा भी बढ़ा दिया है। बिहार में अब लॉकडाउन के बीच अनलॉक की प्रक्रिया नजर आएगी। सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगाए जाने के फैसले के बाद राज्य के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण डीजीपी एसके सिंघल के साथ-साथ गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। लॉकडाउन की गाइड लाइन में किए गए बदलाव की जानकारी देते हुए बताया कि सभी सरकारी कार्यालय 25 फ़ीसदी कर्मियों के साथ खुलेंगे लेकिन निजी कार्यालय बंद रहेंगे।


सभी सरकारी कार्यालयों को 4 बजे तक खोला जाएगा। सरकार ने फैसला किया है कि सभी दुकानों को अल्टरनेट बेसिस पर खोला जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी निर्णय करेंगे कि किस क्षेत्र की दुकाने कब खुलेंगे।आवश्यक वस्तुओं की दुकान हर दिन सुबह 6:00 बजे से 2:00 बजे तक खुलेंगे। इसमें सब्जी, दूध के साथ साथ किराना और कीटनाशक की दुकानें भी शामिल है।


सभी दुकानों में माक्स पहनना अनिवार्य होगा। दुकानदार के साथ-साथ दुकान में आने वाले ग्राहकों के लिए भी मास्क जरूरी किया गया है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। कोताही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी इन दुकानों को अस्थायी तौर पर बंद कर सकते हैं।


राज्य सरकार ने सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन पर अभी भी पाबंदी जारी रखी है। विवाह और श्राद्ध के आयोजनों पर भी पूर्व की तरह गाइडलाइन लागू रहेगा। गाड़ियों के परिचालन को लेकर भी पहले की तरह लॉकडाउन की शर्तें लागू रहेंगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।


बिहार के शहरी इलाकों में पहले लॉकडाउन के दौरान सुबह 6:00 बजे से लेकर 10:00 बजे तक दुकानें खुली रहती थी लेकिन अब इन्हें 2:00 बजे तक खोलने की छूट दी गई है। इसके अलावा सरकारी कार्यालय 25 फीसदी कर्मियों के साथ खुलेंगे। लेकिन  प्राइवेट कार्यालय अभी बंद रहेंगे। 


कोविड-19 सेंटर पर जनप्रतिनिधियों को जाने की इजाजत नहीं होगी सभी लोगों को मास्क पहने और सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए कहा गया है। हालांकि शिक्षण संस्थान पहले की तरह ही बंद रहेंगे सभी तरह के धार्मिक सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों पर रोक रहेगी। कारोबार के मामले में छूट की रियायत दी गई है।